क्या सच में बंद हो जाएगा फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर इंस्टाग्राम, जाने क्या है विवाद – क्या सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट पर बैन लगने वाला है। यह एक ऐसा सवाल है जो आज के टाइम में पूरे इंडिया में हर किसी सोशल मीडिया यूजर के मन में चल रहा है। और देखते-देखते यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इस केस को लेकर व्हाट्सएप और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुकी हैं।
आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया वेबसाइटों के लिए फरवरी में एक गाइडलाइन जारी की थी। और इन गाइडलाइंस को जारी करने के लिए सभी सोशल मीडिया वेबसाइट को 3 महीने का टाइम दिया गया था। गाइडलाइन जारी करने की अंतिम तारीख 26 मई थी। 26 मई निकल जाने के बाद भी कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। जिसकी वजह से अब यह विवाद बहुत अधिक बढ़ चुका है।
क्या सच में बंद हो जाएगा फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर इंस्टाग्राम, जाने क्या है विवाद
यही कारण है कि आप केंद्र सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार कर रही है। इन गाइडलाइंस को जारी करने के विरोध में व्हाट्सएप अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। वही अभी तक केवल फेसबुक की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस को जारी करने के बारे में सोच रहे हैं।
अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में क्या होता है। क्योंकि अब केंद्र सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। और इसका असर दिखना भी चालू हो गया है। यहां पर हम आप सभी लोगों के लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि जब हर सोशल मीडिया वेबसाइट इंडिया से हर महीने अरबों रुपए कमाते हैं तो उन्हें इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो करने में क्या समस्या है। यही कारण है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर जैसी वेबसाइट को इंडिया के गाइडलाइंस के मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है
केंद्र सरकार और सोशल मीडिया वेबसाइट के बीच जो विवाद चल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन है। आइए अब हम समझते हैं कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है।
- सभी सोशल मीडिया वेबसाइट को सोशल मीडिया पर किसी भी विवाद की शिकायत सुनने और निपटाने के लिए तीन स्तर पर सिस्टम बनाना होगा।
- सभी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट को इंडिया में अपने 3 बड़े अफसर नियुक्त करने होंगे। जिससे कि किसी भी विवाद को आसानी से सुलझाया जा सके।
- किसी भी विवाद को यूजर द्वारा दर्ज किए गए शिकायत को 24 घंटे में उस यूजर की शिकायत को दर्ज करना होगा। और इसके अलावा 14 दिन के अंदर उस शिकायत को निपटारा करना जरूरी है।
- सोशल मीडिया वेबसाइट पर अगर कोई महिला विरोधी पोस्ट पब्लिश करता है। और उस पोस्ट से किसी महिला के गरिमा या फिर उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो उस पोस्ट को 24 घंटे के अंदर उस सोशल मीडिया वेबसाइट से हटाना होगा।
- सभी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सभी यूजर अब वेरीफाइड होना जरूरी है। यानी कि आप सोशल मीडिया वेबसाइट पर कोई भी फेक यूजर प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए।
- अगर कोई यूजर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद अपना अकाउंट डिलीट कर देता है। तो उस पोस्ट की जानकारी 180 दिनों तक सोशल मीडिया वेबसाइट को अपने पास रखना जरूरी है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया वेबसाइट को यह ट्रेस करके बताना होगा कि यह आपत्तिजनक पोस्ट पहली बार कहां से पोस्ट हुआ था। जिससे कि उस यूजर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।
- इसके अलावा अभी तक अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया वेबसाइट की किसी पोस्ट को लेकर कोर्ट जाता था तो उसे अभी तक सोशल मीडिया वेबसाइट को पार्टी नहीं बनाया जाता था। लेकिन इस गाइडलाइंस के बाद अब कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट के साथ साथ सोशल मीडिया वेबसाइट को भी पार्टी बना सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप जो आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया वेबसाइट पर पोस्ट हुई थी उस पोस्ट के खिलाफ आप पोस्ट करने वाले व्यक्ति और सोशल मीडिया वेबसाइट को पार्टी बना सकते हैं।
अब देखने वाली बात यह होती है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार द्वारा जारी की गाय गाइडलाइंस को जारी करते हैं कि नहीं। यह तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि इंडिया में फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होती है कि नहीं।